PM Kisan Mandhan Yojana: इस योजना में किसानों को हर महीने 3000 रुपये देती है सरकार, जानें कैसे करें आवेदन
PM Kisan Mandhan Yojana: सरकार की ओर से किसानों के लिए नई-नई योजनाएं चलाई जाती हैं, ऐसी ही एक योजना भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई है, केंद्र सरकार किसानो
को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन
योजना शुरू की है। योजना के तहत, प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष
की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह न्यूनतम रुपये 3,000
की सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी।
योजना के तहत जिन
किसानों के पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है उनको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के
अंतर्गत लाभार्थी के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा की
योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया सरल होगी और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में
पंजीकरण के लिए 3.2 लाख जनसेवा केंद्र ( CSC) को यह काम सौंपा गया है। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को एक नोडल एजेंसी की तरह चुना
गया है।
PM Kisan Mandhan Yojana क्या
है:
इस योजना के तहत किसानों
को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए पेंशन मिलती है। योजना के तहत जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन
हर महीने लाभार्थी करता है, उतनी ही ज्यादा पेंशन राशि आपको मिलती है।
यह एक राष्ट्रीय पेंशन
योजना है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को फायदा देना है। जिसमें
शामिल होने के बाद लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन
के रूप में दिए जाएंगे। अगर आप 18 साल की उम्र में इस योजना में भाग लेते हैं तो
आपको सिर्फ 55 रुपये प्रति माह प्रीमियम देना होगा। जबकि, अगर आप 40 की उम्र में इस योजना में भाग लेते हैं
तो आपको प्रति माह 200 रुपये प्रीमियम के रूप में देना होगा।
इस योजना के तहत किसे मिलेगी पेंशन?
ये योजना छोटे और सीमांत
किसानों के लिए है। योजना के तहत संबंधित राज्य के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2
हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि किसान के पास होनी चाहिए यानी जिन किसानों के पास दो
हेक्टेयर से कम जमीन है सिर्फ़ उन्हें ही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के
अंतर्गत लाभार्थी के रूप में स्वीकृत किया जाएगा।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2024
का उद्देश्य:
इस योजना का उद्देश्य
छोटे और सीमांत किसानों को फायदा देना है, जो वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से
कमज़ोर हो जाते है उन्हें प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के ज़रिये 60 साल की
उम्र के बाद वृद्धो को 3000 रूपये हर महीने पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना
है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के माधयम से छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त
बनाकर देश के वरिष्ठ नागरिको को आत्मनिर्भर बनाना है।
पीएम किसान मानधन योजना का लाभ:
Ø इस योजना के माध्यम से किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें 3
हज़ार की राशि पेंशन के रूप में हर महीने दी जायेगी।
Ø पेंशन प्राप्त करने के दौरान, यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का
जीवनसाथी को का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त होगी पारिवारिक पेंशन केवल
पति या पत्नी के लिए लागू होगी।
Ø यदि लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है तो उसका
जीवनसाथी नियमित योगदान कर सकेगा और पेंशन प्राप्त कर सकेगा।
Ø अगर जमाकर्ता 10 वर्ष से ज्यादा की अवधि के बाद इस योजना से निकल
जाता है। लेकिन उसने 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तो पेंशन फंड में जमा ब्याज
या सेविंग अकाउंट की ब्याज जो ज्यादा है उसका भुगतान कर दिया जाता है।
पीएम किसान मानधन योजना की पात्रता:
Ø आवेदक भारत देश का स्थायी निवासी और उसकी उम्र 18 साल से अधिक होना
चाहिए।
Ø आवेदक को 18 साल से 40 की उम्र तक 55 रूपए प्रतिमाह प्रीमियन देनी
होगी और 40 उम्र के बाद 200 रूपए की प्रीमियम देनी होगी।
Ø योजना के लिए किसानों की इनकम 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Ø योजना के लिए किसानों के पास दो हेक्टेयर से कम जमीन होनी चाहिए।
Ø आवेदक का उद्योग GST के
अंतर्गत पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
Ø आवेदक का वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए।
Ø योजना के लिए किसान आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
Ø पहले से केंद्र सरकार की किसी अन्य पेंशन स्कीम का फायदा नहीं
उठाया रहा हो।
पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवश्यक
दस्तावेज:
Ø आधार कार्ड
Ø भू-अधिकार पुस्तिका (जमीन की बही)
Ø पहचान पत्र
Ø बैंक पासबुक
Ø निवास प्रमाण
Ø आयु प्रमाण
Ø आय प्रमाण पत्र
Ø जाती प्रमाण पत्र
Ø मोबाईल नंबर
पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन
कैसे करें?
Ø प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए कॉमन
सर्विस सेंटर (CSC) सेंटर पर जाना होगा।
Ø इसके बाद वहां आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाता जो भी उसकी
जानकारी देनी होगी।
Ø प्रूफ के तौर पर पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। खाता खोलते समय ही आन नॉमिनी भी
दर्ज करा सकते हैं।
Ø एक बार आपकी डिटेल कंप्यूटर में दर्ज होने के बाद मंथली
कांट्रीब्यूशन की जानकारी खुद मिल जाएगी।
Ø इसके बाद आपको अपना शुरूआती योगदान कैश के रूप में देना होगा।
Ø इसके बाद आपका खाता खुल जाएगा और किसान कार्ड मिल जाएगा।
Conclusion:
पीएम किसान मानधन योजना
में आवेदन की प्रक्रिया काफी आसान है। इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का
सामना नहीं करना होगा। आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर स्कीम में अपना खाता
खुलवाकर निवेश शुरू कर सकते हैं। आमतौर पर वृद्धावस्था में जब किसान खेतीबाड़ी करने में अक्षम हो
जाते हैं, तो उन्हें आर्थिक सहायता के लिए दूसरों पर आश्रित
रहना पड़ता है, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 'किसान मानधन योजना' की शुरुआत की है।
FAQs:
इस योजना के क्या लाभ हैं?
यदि कोई किसान इस योजना
में अंशदान करता है तथा 60 वर्ष की आयु तक नियमित अंशदान करता है तो इसे ₹3000 की
न्यूनतम मासिक पेंशन मिलेगी यदि उसकी मृत्यु होने पर उसकी पत्नी पति को मासिक
परिवार पेंशन मिलेगी जो पेंशन की 50% होगी।
एलआईसी की क्या भूमिका है?
इस योजना में एलआईसी
निधि प्रबंधक के रूप में कार्य करेगा और सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों
जिन्होंने योजना में अंशदान किया है को पेंशन का भुगतान करने के लिए सेवा प्रदाता
भी होगा।
लाभार्थी कितने वर्ष तक अंशदान करेगा?
18 से 40 वर्ष की आयु के
बीच योजना का सदस्य बनने पर लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक अनुदान करना होगा।
अंशदान का क्या तरीका है?
मुकता अंशदान का तरीका
ऑटो डेबिट द्वारा मासिक आधार पर है परंतु इसमें त्रैमासिक अर्धवार्षिक और वार्षिक
अंशदान का भी प्रावधान होगा पहले सूडान का भुगतान सामान्य सेवा केंद्र पर नगद में
किया जाना है।
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