प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: मिलेगी 3,000 रुपये की मासिक पेंशन वो भी 2 रुपए से भी कम के निवेश में, देखे पूरी जानकारी
PM Karam Yogi Mandhan
Yojana: केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को बुढ़ापे में
वित्तीय सुरक्षा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की
है। इसके तहत देश के छोटे दुकानदार, कारोबारी और व्यापारी जिनकी
वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है उनको प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन
योजना के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में स्वीकृत किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने यह भी
कहा की योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया सरल होगी और प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन
योजना में पंजीकरण के लिए 3.2 लाख जनसेवा केंद्र ( CSC)
को यह काम सौंपा गया है। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार
द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को एक नोडल एजेंसी की तरह
चुना गया है।
PM Karam Yogi Mandhan Yojana
क्या है:
इस योजना के तहत असंगठित
क्षेत्र के वर्कर्स को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए पेंशन मिलती है। योजना के
तहत जितना कंट्रीब्यूशन हर महीने लाभार्थी करता है, उतना ही सरकार उसमे मिलाती है। यानी अगर आपका कॉन्ट्रिब्यूशन 100 रुपए है
तो सरकार भी इसमें 100 रुपए मिलाएगी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी
मान-धन (पीएम-एसवाईएम) 1500/- रू. अथवा कम मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के
कामगारों के सलए स्वेक्षित एवं अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें शामिल होने के बाद लाभार्थी
को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। अगर
आप 18 साल की उम्र में इस योजना में भाग लेते हैं तो आपको सिर्फ 55 रुपये प्रति
माह प्रीमियम देना होगा। जबकि, अगर आप
40 की उम्र में इस योजना में भाग लेते हैं तो आपको प्रति माह 200 रुपये प्रीमियम
के रूप में देना होगा।
इस योजना के तहत किसे मिलेगी पेंशन?
ये योजना असंगठित
क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए है। लेबर मिनिस्ट्री ने उन 127 तरह के
कामों की लिस्ट भी जारी कर दी, जिन्हें
करने वालों को ही असंगठित क्षेत्र का मानते हुए उन्हें पेंशन योजना का लाभ दिया
जाएगा। ये है नोटिफिकेशन की लिंक https://labour.gov.in/list-professions-occupations-covered
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना
2024 का उद्देश्य:
हमारे देश के छोटे
कारोबारी या छोटे दुकानदार जो वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते है
उन्हें प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के ज़रिये 60 साल की उम्र के बाद
वृद्धो को 3000 रूपये हर महीने पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री
कर्म योगी मानधन योजना के माधयम से छोटे कारोबारियों तथा व्यापारियों को सशक्त
बनाकर देश के वरिष्ठ नागरिको को आत्मनिर्भर बनाना है।
पीएम कर्म योगी मानधन योजना का लाभ:
Ø इस योजना के माध्यम से व्यपारियों को 60 वर्ष की उम्र के बाद
उन्हें 3 हज़ार की राशि पेंशन के रूप में हर महीने दी जायेगी।
Ø पेंशन प्राप्त करने के दौरान, यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का
जीवनसाथी को का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त होगी पारिवारिक पेंशन केवल
पति या पत्नी के लिए लागू होगी।
Ø यदि लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है तो उसका
जीवनसाथी नियमित योगदान कर सकेगा और पेंशन प्राप्त कर सकेगा।
पीएम कर्म योगी मानधन योजना की पात्रता:
Ø आवेदक भारत देश का स्थायी निवासी और उसकी उम्र 18 साल से अधिक होना
चाहिए।
Ø आवेदक को 18 साल से 40 की उम्र तक 55 रूपए प्रतिमाह प्रीमियन देनी
होगी और 40 उम्र के बाद 200 रूपए की प्रीमियम देनी होगी।
Ø योजना के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूर की इनकम 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Ø आवेदक का उद्योग GST के
अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
Ø आवेदक का वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए।
Ø पहले से केंद्र सरकार की किसी अन्य पेंशन स्कीम का फायदा नहीं
उठाया रहा हो।
किस उम्र के व्यक्ति को देना होगा
कितना कॉन्ट्रिब्यूशन?
18 से 28 आयुवर्ग के लिए:
श्रम मंत्रालय के अनुसार
18 साल के आवेदक को 55 रुपए महीना जमा कराने होंगे। 19 साल के आवेदक को 58 रुपए
जमा कराने होंगे। 20 साल के व्यक्ति को 61 रुपए जमा कराने होंगे। 21 साल के
व्यक्ति को 64 रुपए जमा कराने होंगे। आवेदन करते वक्त अगर उम्र 22 साल है तो उन्हें
हर माह 68 रुपए जमा करने होंगे। उम्र 23 साल है तो उन्हें 72 रुपए जमा मासिक कराने
होंगे। अगर उम्र 24 साल है तो मासिक किश्त 76 रुपए देनी होगी। अगर आवेदन करते वक्त
उम्र 25 साल है तो आवेदन को हर माह 80 रुपए जमा कराने होंगे। 26 साल के व्यक्ति को
स्कीम में अप्लाई के लिए 85 रुपए प्रति माह देने होंगे। 27 साल के व्यक्ति को हर
माह 90 रुपए देने होंगे। 28 साल के व्यक्ति को 95 रुपए प्रति माह किश्त देनी होगी।
29 से 40 साल के आवेदक को देनी होगी
इतनी किश्त:
29 साल के आवेदक को 100
रुपए महीना जमा कराना होगा। 30 साल के आवेदक को 105 रुपए महीना जमा कराना होगा। 31
साल के आवेदक को 110 रुपए जमा कराने होंगे। 32 साल के आवेदक को हर माह 120 रुपए
जमा कराने होंगे। 33 साल के आवेदक को हर माह 130 रुपए रुपए जमा कराने होंगे। 34
साल के आवेदक को हर माह 140 रुपए जमा कराने होंगे। उम्र 35 साल है तो उन्हें हर
माह 150 रुपए जमा कराने होंगे। 36 साल के आवेदक को 160 रुपए हर माह देने होंगे, सरकार भी इतना ही पैसा देगी। 37 साल के व्यक्ति को
स्कीम में अप्लाई करने पर हर माह 170 रुपए देने होंगे। 38 साल के व्यक्ति को 180
रुपए हर माह देने होंगे। 39 साल के व्यक्ति को 190 रुपए हर माह देने होंगे। अगर
आपकी उम्र 40 साल है तो आप इस स्कीम का फायदा लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
आपको हर माह 200 रुपए जमा कराने होंगे।
पीएम कर्म योगी मानधन योजना के लिए
आवश्यक दस्तावेज:
Ø आधार कार्ड
Ø बैंक खाता विवरण
Ø GST पंजीकरण संख्या
Ø पासपोर्ट साइज फोटो
पीएम कर्म योगी मानधन योजना के लिए
आवेदन कैसे करें?
Ø प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) सेंटर पर
जाना होगा।
Ø इसके बाद वहां आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाता जो भी उसकी
जानकारी देनी होगी।
Ø प्रूफ के तौर पर पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। खाता खोलते समय ही आन नॉमिनी भी
दर्ज करा सकते हैं।
Ø एक बार आपकी डिटेल कंप्यूटर में दर्ज होने के बाद मंथली
कांट्रीब्यूशन की जानकारी खुद मिल जाएगी।
Ø इसके बाद आपको अपना शुरूआती योगदान कैश के रूप में देना होगा।
Ø इसके बाद आपका खाता खुल जाएगा और श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा।
Conclusion:
माननीय वित्त मंत्री जी
ने निकासी पर छूट की सीमा 40% से बढ़ाकर 60%
कर दी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए, सरकार
ने वर्तमान में 10% से 14% तक के
नियोक्ता के योगदान के लिए कटौती की अनुमति दी है। पीएम कर्म योगी मानधन योजना से
संबंधित किसी भी शिकायत के समाधान के लिए, ग्राहक, ग्राहक सेवा नंबर 18002676888 पर संपर्क कर सकते
हैं जो 24*7 आधार पर उपलब्ध रहेगा (15
फरवरी 2019 से प्रभावी)। वेब पोर्टल/ऐप पर भी शिकायत दर्ज
करने की सुविधा होगी।
हमारे टेलीग्राम चेनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
FAQs:
इस योजना के क्या लाभ हैं?
यदि कोई संगठित कम कर
योजना में अंशदान करता है तथा 60 वर्ष की आयु तक नियमित अंशदान करता है तो इसे
₹3000 की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलेगी यदि उसकी मृत्यु होने पर उसकी पत्नी पति को
मासिक परिवार पेंशन मिलेगी जो पेंशन की 50% होगी।
लाभार्थी कितने वर्ष तक अंशदान करेगा?
18 से 40 वर्ष की आयु के
बीच योजना का सदस्य बनने पर लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक अनुदान करना होगा।
एलआईसी की क्या भूमिका है?
इस योजना में एलआईसी
निधि प्रबंधक के रूप में कार्य करेगा और सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों
जिन्होंने योजना में अंशदान किया है को पेंशन का भुगतान करने के लिए सेवा प्रदाता
भी होगा।
अंशदान का क्या तरीका है?
मुकता अंशदान का तरीका
ऑटो डेबिट द्वारा मासिक आधार पर है परंतु इसमें त्रैमासिक अर्धवार्षिक और वार्षिक
अंशदान का भी प्रावधान होगा पहले सूडान का भुगतान सामान्य सेवा केंद्र पर नगद में
किया जाना है।
अधिक प्रश्नों के लिए यहाँ क्लिक करें।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
“PLEASE DO NOT ENTER ANY SPAM LINK IN THE COMMENT BOX”